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स्कूल खोले जाने पर हाईकोर्ट में सरकार को जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश

हल्द्वानी। नैनीताल हाईकोर्ट में कोविड काल में स्कूल में खोलने के मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को 17 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, अब इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई होगी।

राज्य में बीती दो अगस्त से कक्षा नौ से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। इससे पहले ही नैनीताल हाईकोर्ट में कैबिनेट के निर्णय के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका 29 जुलाई को दाखिल की गई, जबकि सरकार ने 31 जुलाई को एसओपी जारी की थी। हरिद्वार निवासी विजय पाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने आधी-अधूरी तैयारी व बिना प्लानिंग के कोविड काल में स्कूल खोल दिए हैं।

याचिका में कहा कि विशेषज्ञों ने कोविड की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की संभावना जताई है और तमाम अभिभावक भी आशंकित हैं। कहा कि राज्य में वयस्कों के लिए ही स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। बच्चों के लिए तो सुविधाओं का और भी बुरा हाल है।

ऐसे में सरकार के स्कूल खोलने के निर्णय से बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहद कमी है। यदि बच्चे संक्रमित हो गए तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के साथ अभिभावकों की कमजोर माली हालत से भी स्थितियां बिगड़ेंगी। याचिकाकर्ता ने सरकार के निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की थी।

उत्तराखंड वार्ता

उत्तराखंड वार्ता समूह संपादक

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