उत्तराखंड

क्या क्या आदेश 9 जनवरी से एक्टिव होने जा रहे हैं, पढ़िए पूरी खबर अपडेट

देहरादून। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख हुए सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। शुक्रवार देर शाम शासन से इस सिलसिले में जारी गाइडलाइन में कई निर्णय लिए गए। आंगनबाड़ी से 12 वीं तक सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि, आनलाइन कक्षाएं चलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, धरना-प्रदर्शन, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा इस डेट तक राज्य में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क भी बंद रहेंगे। ये आदेश रविवार 9 जनवरी से एक्टिव माने जाएंगे।

-50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होने वाली गतिविधियां

-जिम, शापिंग माल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, आडिटोरियम आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

– सभी खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल मैदान भी खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे

– होटल, रेस्तरां, भोजनालय व ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की परमिशन

– होटलों में स्थित कांफ्रेस हाल, स्पा व जिम का संचालन भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होगा।

– विवाह समारोह स्थल (बंद व खुले स्थान) की 50 प्रतिशत क्षमता

– शव यात्रा में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी।

-अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र जरूरी

-कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडली, शांपिंग माल समेत अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों में कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से होगा अनुपालन।

-हर जिले में जागरूकता अभियान।

उत्तराखंड वार्ता

उत्तराखंड वार्ता समूह संपादक

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