उत्तराखंड में 10 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, उच्च शिक्षा संस्थान एवं मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, जानिए पूरी खबर
देहरादून । उत्तराखंड वार्ता, कोरोना संक्रमण के मामलों में लगभग कमी देखी जा रही है। लेकिन इसके बांध भी सरकार को रिस्क नहीं लेना चाहती है। ऐसे में सरकार ने कोविड कफ्र्यू जारी रखते हुए इसकी अवधि 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। वहीं सरकार ने वर्तमान में लागू रियायत बरकरार रखते हुए तकनीकी, मेडिकल व उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की छूट भी दे दी गई है। लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित विभाग अलग से एसओपी जारी करेंगे।
शासन ने 26 जुलाई को प्रदेश में लागू कोविड कफ्र्यू की अवधि चार अगस्त सुबह छह बजे तक बढ़ा दी थी। वर्तमान में लागू कोविड कफ्र्यू में सरकार ने तमाम रियायत दी हैं। बाजार हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से रात्रि नौ बजे तक खुल रहे हैं। सरकारी कार्यालय सौ फीसद क्षमता के साथ खुले रहे हैं तो राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दी गई है। अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी राहत दी गई है।
अन्य राज्यों के जिन व्यक्तियों ने 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है। यह भी स्पष्ट किया है कि जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का फाइनल प्रमाणपत्र नहीं होगा, उनके लिए कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। इसके अलावा शापिंग माल, जिम आदि खुले हैं तो खेलकूद, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों की भी अनुमति दी गई है।
अब सरकार के फैसले के अनुरूप कोविड कफ्र्यू को 10 अगस्त सुबह छह बजे तक बढ़ाने के संबंध में शासन ने सोमवार देर शाम एसओपी भी जारी कर दी। इसमें प्रविधान किया गया है कि राज्य के सभी शासकीय व निजी विद्यालयों में शिक्षा विभाग की ओर से जारी एसओपी का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। स्कूल-कालेज सोमवार से ही खुले हैं।इसी क्रम में अब प्रदेश के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पालिटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल व नर्सिंग कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय और अन्य सभी शैक्षिक संस्थान खोलने की अनुमति भी दी गई है। इसके लिए संबंधित विभागों की ओर से जारी की जाने वाली एसओपी का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। कोविड कफ्र्यू के शेष प्रविधान वही रखे गए हैं, जो वर्तमान में लागू हैं।