एक्सक्लूसिव, बागेश्वर से आज की सबसे बड़ी खबर -: डेढ़ साल की मासूम की रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास
डेढ़ साल की मासूम की रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास
विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने डेढ़ साल की मासूम की रेप के बाद हत्या तथा उसकी भाभी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रूपयों के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना बागेश्वर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दाड़िमठौक के तोक घटगाड़ की है। वहां पर मजदूरी के लिए आए नेपाली मूल का परिवार रहता था। इसी गांव का आरोपी धीरज तिवारी नेपाली मूल के परिवार को धारदार हथियार से डराता धमकाता था तथा वहां रहने वाली एक महिला के साथ उसने धारदार हथियार की नोक पर बलात्कार भी किया। घटना के दिन आरोपी धीरज तिवारी ने पहले नेपाली महिला के साथ बलात्कार किया। बाद में महिला डर के कारण जंगल की तरफ भाग गई। घर में उसकी डेढ़ साल की ननद अकेली सोई थी। आरोपी धीरज ने उस मासूम के साथ भी दुष्कर्म किया तथा बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। डेढ़ साल की मासूम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जब नाले की तरफ जा रहा था तो उसकी भाभी ने देख लिया। उसकी निशानदेही पर पूरे मामले का खुलासा हुआ तथा आरोपी धीरज के खिलाफ चार्ज षीट कोर्ट में पेश की गई। विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की तथा जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय तथा सहायक डीजीसी चंचल पपोला ने अदालत में 21 गवाह परीक्षित कराए। गवाह व सबूतों के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने इन दोनों मामलों में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास तथा 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना हेागा।